सऊदी अरब में बिना लाइसेंस टैक्सी चलाने पर लगेगा 2,600 रियाल का जुर्माना, प्रवासियों पर होगा असर
सऊदी अरब में बिना लाइसेंस के निजी गाड़ियों से यात्रियों को ढोना अब महंगा पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी (TGA) ने इस तरह के उल्लंघन के लिए 2,600 रियाल का नया जुर्माना प्रस्तावित किया है। यह प्रस्ताव उन प्रवासियों के लिए अहम है जो एयरपोर्ट या सार्वजनिक परिवहन के लिए बिना लाइसेंस के यात्रियों को ले जाते हैं। यह नियम सऊदी में यात्रा और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लाया जा रहा है।
क्या है नया प्रस्ताव और जुर्माना?
TGA ने नियमों में एक मसौदा संशोधन (draft amendment) पेश किया है। इसके तहत, जो लोग सार्वजनिक परिवहन या एयरपोर्ट के लिए बिना लाइसेंस अपनी निजी गाड़ी चलाएंगे, उन पर 2,600 रियाल का जुर्माना लग सकता है। यह प्रस्ताव टैक्सी और यात्री परिवहन ब्रोकरेज गतिविधियों से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए है। यह जानकारी हाल ही में 16-17 फरवरी, 2026 को सामने आई।
पहले क्या थे नियम और प्रवासियों पर असर?
मार्च 2024 में TGA ने बिना लाइसेंस यात्री ढोने पर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी। सितंबर 2025 में लागू हुए नए सड़क परिवहन कानून में बिना लाइसेंस यात्री परिवहन पर पाबंदी है। इसमें यात्रियों को बुलाने या ऐसी गतिविधियों के लिए 11,000 रियाल तक का जुर्माना और 25 दिन तक गाड़ी जब्त करने का प्रावधान है। सक्रिय रूप से यात्री ढोने पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना, 60 दिन तक गाड़ी जब्त और गाड़ी की नीलामी तक हो सकती है। प्रवासियों के लिए यह नियम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गैर-सऊदी चालकों के उल्लंघन करने पर उन्हें देश से निकाला भी जा सकता है।
किन कामों पर लगेगी पाबंदी?
कानून साफ तौर पर बिना लाइसेंस परिवहन सेवाएं देने पर रोक लगाता है। इसमें यात्रियों को आवाज देकर बुलाना, उन्हें ऑफर देना, रोकना, पीछा करना, यात्री क्षेत्रों में इकट्ठा होना, या बिना लाइसेंस वाली गाड़ी में लोगों को बुलाने के इरादे से घूमना शामिल है। TGA के मीडिया रिलेशन अधिकारी, बंदर अल-जधआ ने बताया कि फील्ड इंस्पेक्शन टीमें चौबीस घंटे काम करती हैं। वे नियमों का पालन सुनिश्चित करती हैं और मौके पर ही उल्लंघन नोटिस जारी करती हैं।




