Kuwait Ramadan Rules: कुवैत में रमज़ान के दौरान सार्वजनिक रूप से खाना पड़ेगा भारी, जेल और जुर्माने का सख्त आदेश जारी
कुवैत के आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने रमज़ान के पवित्र महीने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि रोज़े के दौरान सार्वजनिक जगहों पर खाना-पीना दंडनीय अपराध माना जाएगा। जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल की सजा हो सकती है। यह नियम प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों दोनों पर समान रूप से लागू होगा ताकि महीने की पवित्रता बनी रहे।
नियम तोड़ने पर कितनी मिलेगी सजा?
कुवैत सरकार ने स्पष्ट किया है कि रमज़ान के दौरान सार्वजनिक रूप से खाने या पीने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कानून संख्या 44 (Law No. 44 of 1968) का पालन किया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों पर निम्नलिखित पेनल्टी लग सकती है:
- 100 कुवैती दीनार (KD) तक का नकद जुर्माना देना होगा
- एक महीने तक की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है
- कुछ मामलों में कोर्ट जुर्माना और जेल दोनों की सजा एक साथ दे सकता है
- दूसरों को सार्वजनिक रूप से खाने के लिए उकसाने वालों को भी समान सजा मिलेगी
दुकानों और रेस्टोरेंट के लिए क्या है नया फरमान?
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी नियम काफी कड़े किए गए हैं। अगर किसी दुकान, रेस्टोरेंट या कैफे में रमज़ान के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रशासन उसे दो महीने तक के लिए बंद कर सकता है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाजारों और मस्जिदों के पास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों का इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जाएगा। इसके अलावा विशेष सुरक्षा टीमों को भी तैनात किया गया है जो सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखेंगी। कुवैत में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय कानूनों और परंपराओं का पूरा सम्मान करें ताकि किसी भी कानूनी मुश्किल से बचा जा सके।




