UAE में फ्लाइट कैंसिल होने से फंसे यात्रियों को बड़ी राहत, सरकार ने माफ किया ओवरस्टे फाइन
Abu Dhabi में Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Ports Security (ICP) ने यात्रियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है. जो लोग regional airspace बंद होने और फ्लाइट्स cancel होने की वजह से देश छोड़कर नहीं जा सके, अब उन्हें overstay fines नहीं भरने होंगे. यह फैसला उन सभी लोगों के लिए लागू होगा जो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे लेकिन हालात खराब होने की वजह से उड़ान नहीं भर सके.
किन लोगों को मिलेगी जुर्माने से छूट?
ICP ने साफ किया है कि यह छूट उन सभी मामलों पर लागू होती है जहां यात्री अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में रुका है. अगर आप Visit Visa या Tourist Visa पर UAE आए थे और आपकी फ्लाइट रद्द हो गई, तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा. इसके अलावा, जिन लोगों के पास Exit Permits हैं या वे residents जिन्होंने जाने की तैयारी में अपना residency permit कैंसिल करा लिया था, वे भी इस छूट के दायरे में आएंगे.
अधिकारियों के मुताबिक, यह छूट 28 फरवरी 2026 या उसके बाद लगे जुर्माने पर लागू होगी. आम तौर पर UAE में overstay करने पर हर दिन के हिसाब से AED 50 का जुर्माना लगता है, जिसे अब इन खास हालातों को देखते हुए माफ कर दिया गया है. इससे भारतीय यात्रियों और कामगारों को काफी राहत मिलेगी जो घर जाने के लिए एयरपोर्ट पर फंसे थे.
फ्लाइट्स और एयरपोर्ट को लेकर क्या है ताजा जानकारी?
मौजूदा हालात को देखते हुए Emirates Airline ने ऐलान किया है कि दुबई से आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स 7 मार्च 2026 तक सस्पेंड रहेंगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि जब तक उनकी फ्लाइट confirm न हो, वे एयरपोर्ट न जाएं. GCAA भी सुरक्षा कारणों से airspace की निगरानी कर रहा है और हालात सामान्य होते ही उड़ानें फिर से शुरू होंगी.
फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट्स पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं. अगर किसी को अपने वीजा स्टेटस को लेकर कोई दिक्कत है, तो वे ICP के Customer Happiness Centres या आधिकारिक चैनलों के जरिए संपर्क कर सकते हैं. सरकार का यह कदम यात्रियों पर से आर्थिक बोझ कम करने के लिए उठाया गया है ताकि उन्हें एक्स्ट्रा पैसे न देने पड़ें.




