UAE सरकार का बड़ा फैसला, विदेश में एक्सपायर हुआ वीज़ा तो बिना नए वीज़ा के मिलेगी एंट्री
फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) ने यूएई के प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। ऐसे प्रवासी जो देश से बाहर हैं और एयरस्पेस बंद होने या फ्लाइट रद्द होने के कारण वापस नहीं आ पाए, वे अब अपने एक्सपायर हो चुके वीज़ा पर ही यूएई में एंट्री कर सकेंगे। इस फैसले के तहत उन्हें देश में वापस आने के लिए कोई नया वीज़ा या एंट्री परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या है नया नियम और किसे मिलेगा फायदा?
ICP का यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका रेसिडेंस वीज़ा 28 फरवरी 2026 या उसके बाद एक्सपायर हुआ है और वे उस समय यूएई से बाहर फंसे हुए थे।
- इस नियम के तहत प्रवासियों को वापस आने के लिए 31 मार्च 2026 तक का ग्रेस पीरियड दिया गया है।
- यात्रियों को एयरपोर्ट पर चेक-इन के समय अपना पुराना Emirates ID या रेसिडेंस वीज़ा की डिजिटल कॉपी दिखानी होगी।
- Emirates, Etihad और flydubai जैसी एयरलाइंस को इन योग्य यात्रियों को बोर्डिंग देने के निर्देश दे दिए गए हैं।
जुर्माना और वीज़ा रिन्यूअल की प्रक्रिया
अधिकारियों ने यह साफ किया है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद बाहर फंसे रहने की अवधि के लिए प्रवासियों पर कोई ओवरस्टे फाइन नहीं लगाया जाएगा।
- यूएई में एंट्री करने के बाद प्रवासियों को सामान्य प्रक्रिया के तहत अपना वीज़ा रिन्यू कराना होगा।
- वीज़ा रिन्यूअल के लिए जो रेगुलर फीस होती है, सिर्फ वही देनी होगी।
- दुबई, अबु धाबी और अन्य एयरपोर्ट्स पर इन यात्रियों की सुविधा के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है ताकि भीड़ न लगे।




