UAE Visa Update: फ्लाइट कैंसिल होने से फंसे लोगों के लिए राहत, वीज़ा ओवरस्टे जुर्माना हुआ माफ
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में फ्लाइट रद्द होने और हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण फंसे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने ऐसे लोगों पर लगने वाले वीज़ा ओवरस्टे जुर्माने को माफ करने का ऐलान किया है। यह छूट 28 फरवरी 2026 से लागू की गई है। इस फैसले से उन भारतीय प्रवासियों और पर्यटकों को काफी फायदा होगा जो अपनी तय तारीख पर वापस नहीं लौट पाए हैं।
किन लोगों को मिलेगा इस छूट का फायदा?
इस नई राहत का लाभ कई तरह के वीज़ा धारकों को मिलेगा। इसके लिए अधिकारियों ने कुछ नियम भी बताए हैं।
- विजिटर्स और टूरिस्ट: जो लोग विजिट या टूरिस्ट वीज़ा पर हैं और फ्लाइट न होने के कारण वापस नहीं जा सके।
- रेजिडेंट्स: जिनका वीज़ा 28 फरवरी 2026 के बाद देश से बाहर रहने के दौरान खत्म हो गया है, वे बिना किसी नए परमिट के 31 मार्च 2026 तक UAE लौट सकते हैं।
- कैंसिल वीज़ा वाले: जिन्होंने सफर करने के लिए अपना वीज़ा कैंसिल करा लिया था लेकिन उड़ान नहीं भर पाए।
अधिकारियों के अनुसार, लोगों को अपनी परेशानी साबित करने के लिए कैंसिल टिकट या एयरलाइन का मैसेज दिखाना पड़ सकता है।
रिफंड और वीज़ा एक्सटेंशन के क्या हैं नियम?
आम तौर पर UAE में वीज़ा की अवधि से ज्यादा दिन रुकने पर 50 दिरहम प्रति दिन का जुर्माना देना होता है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह जुर्माना हटा दिया गया है। जिन यात्रियों ने इस दौरान जुर्माना भर दिया है, वे 30 दिनों के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सिर्फ छूट नहीं बल्कि 30 दिन का वीज़ा एक्सटेंशन चाहते हैं, उन्हें लगभग 600 दिरहम और वैट का भुगतान करना होगा।
एयरपोर्ट जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
अधिकारियों ने यात्रियों को सख्त सलाह दी है कि जब तक एयरलाइन से उड़ान का समय पक्का न हो जाए, तब तक एयरपोर्ट न जाएं। GCAA ने कहा है कि वह टूरिज्म विभाग के साथ मिलकर फंसे हुए कुछ यात्रियों के रुकने और खाने का खर्च उठाएगी। लोगों की मदद के लिए प्रमुख एयरपोर्ट और Customer Happiness Centres पर स्पेशल सपोर्ट टीमें तैनात की गई हैं जो लोगों का वीज़ा स्टेटस ठीक करने में मदद कर रही हैं।




