Dubai Govt New Rule: दुबई सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, शेख मोहम्मद ने जारी किया नया आदेश
सोमवार, 16 मार्च 2026 को यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने एक नया आदेश जारी किया है। इस डिक्री नंबर (5) 2026 के तहत दुबई सरकार के कर्मचारियों के लिए एक केंद्रीय शिकायत समिति (Central Grievances Committee) का गठन किया गया है। यह फैसला सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अधिकारों की सुरक्षा और निष्पक्ष काम का माहौल देने के मकसद से लिया गया है।
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शिकायत दर्ज करने के लिए क्या हैं नए नियम
नए नियम के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी को उसके काम, नौकरी के स्टेटस या किसी प्रशासनिक फैसले से कोई परेशानी है, तो वह इस समिति में अपनी अपील कर सकता है। कर्मचारियों को फैसले का लिखित नोटिस मिलने के 14 working days के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर किसी वजह से शिकायत करने में देरी होती है, तो कर्मचारी को इसका सही कारण बताना होगा। इस शिकायत समिति का फैसला अंतिम माना जाएगा और सभी सरकारी विभागों को इसे हर हाल में मानना होगा।
किन मामलों में की जा सकती है शिकायत
कर्मचारी कई खास मामलों में इस समिति के पास अपनी अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पष्ट कारण तय किए गए हैं, जिनके आधार पर शिकायत की जा सकती है।
- अगर विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई प्रशासनिक फैसला लिया हो।
- मौजूदा कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया हो या किसी नियम का उल्लंघन हुआ हो।
- विभागीय कार्रवाई में जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया हो।
- बिना किसी सही कारण के अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया गया हो।
- अगर किसी कर्मचारी पर जरूरत से ज्यादा कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई (disciplinary action) की गई हो।
समिति का काम और इसमें शामिल सदस्य
यह केंद्रीय शिकायत समिति एक्जीक्यूटिव काउंसिल के जनरल सेक्रेटेरिएट के तहत काम करेगी। इसमें दुबई गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट (DGHR) और सुप्रीम लेजिस्लेशन कमेटी के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। समिति के अध्यक्ष खल्फान अहमद हरीब ने स्पष्ट किया कि यह नया सिस्टम सरकारी दफ्तरों में काम करने के माहौल को बेहतर बनाने और कर्मचारियों का भरोसा बढ़ाने के लिए उठाया गया एक मजबूत कदम है।




