Dubai Govt New Rule: सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी हुआ नया फरमान, शिकायतों के लिए बनी नई कमेटी
दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने सरकारी कर्मचारियों के हकों की रक्षा के लिए एक नया आदेश (Decree No. 5) जारी किया है। इस नए फैसले के तहत सेंट्रल ग्रीवांस कमेटी (Central Grievances Committee) और एक नई अपील कमेटी का गठन किया गया है। इसका सीधा फायदा दुबई सरकार में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे उनके काम की जगह पर न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
इस नए नियम में कर्मचारियों के लिए क्या है खास?
नए आदेश के अनुसार, कोई भी कर्मचारी अपने रोजगार, काम की स्थिति या कानूनी अधिकारों से जुड़े किसी भी प्रशासनिक फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ ऑफिस में कोई गलत फैसला हुआ है, तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
- अपील का समय: कर्मचारी को फैसला मिलने के 14 working days के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी।
- नई कमेटी: शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई ‘Grievance Adjudication Committee’ बनाई गई है।
- अंतिम फैसला: इस नई कमेटी का फैसला सरकारी विभाग को हर हाल में मानना होगा, हालांकि कर्मचारी इसके बाद भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
- गोपनीयता: कर्मचारियों की शिकायत और उससे जुड़े कागजातों को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
किन आधारों पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत?
कर्मचारी कई तरह की परेशानियों को लेकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर किसी फैसले में कानून का उल्लंघन हुआ है या गलत प्रक्रिया अपनाई गई है, तो वह अपील करने के योग्य है।
- अधिकार का गलत इस्तेमाल किया गया हो।
- नियमों की अनदेखी करके कोई प्रशासनिक फैसला लिया गया हो।
- अनुशासन के नाम पर जरूरत से ज्यादा सख्त कार्रवाई की गई हो।
कमेटी के चेयरमैन खल्फान अहमद हरीब ने बताया कि यह कदम रोजगार न्याय को बढ़ाने और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। यह नया कानून साल 2015 के पुराने नियम की जगह लेगा और इसे दुबई के आधिकारिक राजपत्र में छपने के साथ ही लागू माना जाएगा।




