Saudi Arabia New Law: मक्का में एंट्री के लिए अब चाहिए होगा परमिट, 13 अप्रैल से नियम लागू, प्रवासियों के लिए बड़ी खबर
सऊदी अरब सरकार ने हज सीजन के लिए मक्का में प्रवेश के नियमों को और सख्त कर दिया है। 13 अप्रैल 2026 से बिना आधिकारिक परमिट के प्रवासियों और निवासियों को मक्का में घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और हज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके।
मक्का में एंट्री के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
मक्का में प्रवेश पाने के लिए अब केवल तीन तरह के दस्तावेज ही मान्य होंगे। जिनके पास मक्का का रेजिडेंसी आईडी (Iqama) है, उनके लिए एंट्री खुली रहेगी। इसके अलावा, जिनके पास आधिकारिक हज परमिट या पवित्र स्थलों (Holy Sites) का वर्क परमिट है, वे ही शहर में जा सकेंगे। सुरक्षा चौकियों पर तैनात अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच करेंगे और बिना कागजात वाले लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
उमराह और अन्य वीज़ा धारकों के लिए क्या नियम हैं?
उमराह वीज़ा पर आए विदेशी यात्रियों के लिए 18 अप्रैल 2026 आखिरी तारीख तय की गई है, जिसके बाद उन्हें सऊदी अरब छोड़ना होगा। इसी दिन से Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमराह परमिट जारी करना भी बंद कर दिया जाएगा, जो 31 मई 2026 तक जारी रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि विजिट, ट्रांजिट या टूरिस्ट वीज़ा वाले लोग मक्का में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हज करने के लिए केवल आधिकारिक हज वीज़ा ही मान्य होगा।
| विवरण | जरूरी जानकारी/तारीख |
|---|---|
| नियम लागू होने की तारीख | 13 अप्रैल 2026 |
| उमराह यात्रियों की वापसी की डेडलाइन | 18 अप्रैल 2026 |
| हज 2026 की संभावित तारीख | 24 मई से 29 मई 2026 |
| परमिट प्लेटफॉर्म | Absher, Muqeem और Nusuk |
| अंतरराष्ट्रीय आगमन | 18 अप्रैल से 21 मई 2026 |




