Income Tax New Rules: अब ITR फॉर्म में देने होंगे दो पते और दो मोबाइल नंबर, 2026 से लागू होगा नया नियम
इनकम टैक्स भरने वालों के लिए आयकर विभाग ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. अब ITR फॉर्म भरते समय करदाताओं को दो पते और दो मोबाइल नंबर देने होंगे. ये बदलाव असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू किए गए हैं, ताकि विभाग और टैक्स भरने वालों के बीच संचार को बेहतर बनाया जा सके.
ITR फॉर्म में क्या-क्या बदलाव हुए हैं?
नए नियमों के मुताबिक, ITR फॉर्म के पार्ट-A में अब एक नया कॉलम जोड़ा गया है. करदाताओं को अब अपने प्राथमिक (Primary) पते के साथ-साथ एक द्वितीयक (Secondary) पता भी देना होगा. इसी तरह मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए भी प्राथमिक और द्वितीयक संपर्क जानकारी देना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा, किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से रिटर्न दाखिल करने वाले प्रतिनिधियों के लिए प्रक्रिया सरल कर दी गई है. अब उन्हें केवल अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए अब पूंजीगत लाभ की दोहरी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी.
जरूरी तारीखें और नए सरकारी फॉर्म की जानकारी
| विवरण | तारीख या जानकारी |
|---|---|
| इनकम टैक्स एक्ट 2025 प्रभावी | 1 अप्रैल, 2026 |
| ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख (गैर-ऑडिट) | 31 जुलाई, 2026 |
| पैन कार्ड के नए फॉर्म (93, 94, 95, 96) | 1 अप्रैल, 2026 से लागू |
| नया TDS फॉर्म 141 | 14 अप्रैल, 2026 के आसपास |
| CBDT द्वारा शुद्धिपत्र जारी | 10 अप्रैल, 2026 |
| असेसमेंट ईयर (AY) | 2026-27 |




