पैसे के मामले में धोखाधड़ी न करें
सऊदी लोक अभियोजन ने बताया है कि पैसे के मामले में धोखाधड़ी के आरोपी को 7 साल जेल की सजा और 5 million riyals तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्विटर के माध्यम से लोक अभियोजन ने इस बात की जानकारी दी है।
7 साल तक की जेल हो सकती है
बताते चलें कि लोक अभियोजन ने बताया है कि झूठ बोलकर या धोखा देकर किसी भी व्यक्ति का पैसा लेने वाले आरोपी को 7 साल तक की जेल हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हाल में वित्तीय फ्रॉड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।