बिना सही परमिट के काम करना कामगारों के लिए मुसीबत
संयुक्त अरब अमीरात में बिना सही परमिट के काम करना कामगारों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर कोई बिना वर्क परमिट के काम कर रहा है तो यह यूएई लेबर लॉ का उल्लंघन है। दुबई लोक अभियोजन ने कहा है कि बिना सही परमिट के काम करने पर आपको जेल और भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
काम से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सही परमिट है
बताते चलें कि लोक अभियोजन ने कहा है कि काम से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सही परमिट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आरोपी पर तीन महीने की जेल और Dh10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा आरोपी को देश निकाला की भी सजा दी सकती है।
किसी भी कामगार का वर्क परमिट कहां से जारी होगा यह बात वह कहां काम करता है उसपर निर्भर करती है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) वर्क परमिट जारी करता है। कामगार के पास वैद्य वर्क परमिट होना अनिवार्य है।