लेबर लॉ को लेकर कई सारी जानकारी सामने आई
यूएई में नए लेबर लॉ को लेकर कई सारी जानकारी सामने आई है। इन्हीं में से एक है कि अगर कामगार पर किसी तरह का केस है, धोखाधड़ी का आरोप है तो नियोक्ता उसे काम से सस्पेंड कर सकता है। इसके अलावा कामगार की तनख्वाह भी काटी जा सकती है।
नियोक्ता उसे काम से सस्पेंड कर सकता है
जी हां, यूएई के लेबर लॉ के Federal Decree-Law No 33 of 2021 के आर्टिकल 40 के मुताबिक अगर कामगार पर किसी तरह का धोखाधड़ी या आपराधिक मामले का आरोप है तो नियोक्ता उसे काम से सस्पेंड कर सकता है। हालांकि अगर यह साबित हो जाता है कि कामगार बेगुनाह है तो नियोक्ता को वापस उसे काम पर रखना होगा।