ड्रोन और हल्के स्पोर्ट्स एयरपोर्ट पर पाबंदी
आंतरिक मंत्रालय ने ड्रोन और हल्के स्पोर्ट्स एयरपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। खबर हो कि यह नियम 22 जनवरी से ही लागू हो चुका है। लोगों के द्वारा UAV laws का उल्लंघन किया जा रहा है जिसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा।
यह होगी सजा
आपको बताते चलें कि contracts या commercial/advertising projects को ही ड्रोन के इस्तेमाल करने की अनुमति मिली है। इसके लिए परमिट लेना अनिवार्य है। पिछले सप्ताह Dubai Civil Aviation Authority ने no-objection certificates (NOCs) और permits को अगले आदेश तक रद्द करने की घोषणा की है। इन नियमों को न मानने वाले पर Dh100,000 जुर्माना और तीन साल जेल की सजा मिल सकती है।