अमीरात में जारी नया LABOUR LAW
संयुक्त अरब अमीरात में जारी किए गए नया LABOUR LAW कामगारों के तो हक में है ही साथ ही नियोक्ता को भी सहूलियत प्रदान करेगा। आपको पता है कि यूएई में विभिन्न देशों से आकर कामगार अपना जीवन यापन करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा और सहूलियत का ध्यान रखा जाए यह काफी जरूरी है।
वह अपना घर चलाने के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक बदलाव और उन्नति में भी सहभागी बनते हैं। यह वजह है कि यूएई सरकार चाहती है कि कामगारों को उचित सेवाएं और उनकी परेशानियों को कम करने को लेकर कानून लाया जाए।
कई दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध किया गया है
आपको बताते चलें कि नया LABOUR LAW में कामगारों के साथ साथ नियोक्ताओं के लिए भी कई दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध किया गया है। जिसका पालन अनिवार्य होगा। इन्हीं में से एक है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नियम जिसका जानना आप जैसे कामगारों के लिए आवश्यक है।
इसमें कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिष्ठानों और कंपनियों को अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट को तीन साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट से बदलना होगा। वह भी नही तो यह काम जल्द से जल्द एक साल के अंदर ही कर लेना होगा।
अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट को तीन साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट से बदलने के लिए डेडलाइन जारी
खबर हो कि नियोक्ताओं को अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट को तीन साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट से बदलने के लिए डेडलाइन भी जारी कर दी गई है जो कि कल से ठीक एक साल बाद यानी कि 3 फरवरी 2023 है। नए नियमों के अनुसार अब कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकार और जिम्मेदारी jobs, part-time, full-time, temporary, flexible और remote work जैसे 6 मॉडल के अंतर्गत ही निर्देशित किए जायेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी तरह की बातों का जिक्र होना चाहिए
वहीं Ministry of Human Resources and Emiratisation का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी तरह की बातों का जिक्र होना चाहिए। ताकि कामगारों या नियोक्ता के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो पाए। दोनों पक्षों की सहमति पर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इन सभी बदलावों का उद्देश्य काम में नयापन और आसानी लाना है।