महिला को शब्दों या हरकतों से परेशान करना कानूनन जुर्म है

शनिवार को यूएई लोक अभियोजन ने बताया है कि किसी से तरह से महिला को शब्दों या हरकतों से परेशान करना कानूनन जुर्म है। इन तरहों के मामले में Article 412 of Federal Decree Law No. 31 of 2021, के मुताबिक सजा का प्रावधान है। जो आरोपी को सजा जरूर दी जाएगी।

नियम उन लोगों पर लागू होता है जो महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी करते हैं

यह सारे नियम उन लोगों पर लागू होता है जो महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी करते हैं। पब्लिक प्लेस या किसी भी स्थान पर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना या ऐसी कोई हरकत करना जिससे महिलाओं को असजह महसूस हो या नाराज हो इस तरह की हरकत बिल्कुल न करें।

लोक अभियोजक ने अपने पोस्ट के जरिए बताया है कि लोगों में इस बात की जागरूकता जरूरी है। लोक अभियोजक ने कहा है कि इन मामलों में शिकायत के बाद आरोपियों को कार्यवाई जरूर की जाएगी।

 

 

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