पुरी खबर एक नजर में,
- UAE में खुद का बिजनेस खोल सकता है कामगार।
- इसके लिए मंत्रालयों के द्वारा कुछ जरूरी निर्देश का करना होगा पालन।
- नियोक्ता से लेना होगा NOC।
- जानें क्या होता है non-competition clause, जो खड़ी कर सकता है मुश्किल?
क्या UAE में काम करने वाला कामगार अगर चाहे तो अपना खुद का बिजनेस खोल सकता है?
संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कामगार अगर चाहे तो अपना बिजनेस खोल सकता है। लेकिन इसके लिए मंत्रालयों के द्वारा कुछ जरूरी निर्देश को मानना होता है।
आपको बता दें कि कानून के मुताबिक यह वैध है। अगर कर्मचारी चाहे तो अपना बिजनेस खोल सकता है या किसी बिजनेस का पार्टनर बन सकता है। लेकिन इसके लिए कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा no objection certificate (NOC) जारी किया जाना जरूरी है। यानी कि अपना बिजनेस खोलने के पहले अपने नियोक्ता द्वारा NOC लेना जरूरी है।
कॉन्ट्रैक्ट में non-competition clause की बात बनती है मुश्किल
हालांकि कभी-कभी ऐसी भी परेशानी होती है कि कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही non-competition clause की बात कही गई रहती है। यानी कि कर्मचारी से पहले ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर करार करा लिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि वह कोई भी ऐसा काम नही करेगा जिससे नियोक्ता उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखे।
कॉन्ट्रैक्ट में non-competition clause के तहत यह बात लिखी गई होती है कि वह कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करेगा जो कंपनी के हित में नहीं हो।
आपसी सहमति से non-competition clause पर बनती है बात
लेकिन फिर भी कंपनी के नियोक्ता द्वारा आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त होने पर non-competition clause को रद्द करने पर विचार किया जा सकता है।
इन मामलों में नहीं लागू होगा non-competition clause
लेकिन कुछ मामलों में non-competition clause को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर probationary पीरियड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया गया हो। यूएई में मार्केट के हिसाब अगर मंत्रालय अनुमति देता है तब या नियोक्ता की सहमति मिलती है तब।