पूरी खबर एक नजर,
- 11 अप्रैल से संयुक्त अरब अमीरात में नया नियम है लागू
- सबसे पहले Mohre से वर्क परमिट लेना होगा
- यह हैं रेसिडेंट
लोगों की काफी परेशानी से राहत मिली है और समय की बचत हो रही है
11 अप्रैल से संयुक्त अरब अमीरात में एक नियम लागू हो चुका है जिसकी मदद से लोगों की काफी परेशानी से राहत मिली है और समय की बचत हो रही है। Emirates IDs को उनके रेसीडेंसी डॉक्यूमेंट के रूप में आधिकारिक तौर पर अनुमति मिल चुकी है।
वीजा और अमीरात आईडी के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाने की भी जरूरत नहीं होगी
इसके अलावा वीजा और अमीरात आईडी के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाने की भी जरूरत नहीं होगी। पहले पासपोर्ट पर पिंक कलर के वीजा स्टिकर को primary residency document के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब विजा स्टांपिंग कराने की जरूरत नहीं है। Emirates ID आवेदक को डिलीवरी कर दी जाती है।
सबसे पहले Mohre से वर्क परमिट लेना होगा
प्रवासी को सबसे पहले Mohre से वर्क परमिट लेना होगा। वर्क परमिट लेने के बाद वह यूएई में काम करने के काबिल हो जाएगा और ध्यान रहे कि यह परमिट जारी होने के डेट से 2 महीने के लिए वैध होता है। इसके बाद जो भी कंपनी कामगार को स्पॉन्सर करती है वही उसे medical testing, obtaining the Emirates ID, और labour card की व्यवस्था करवाती है। नए अमीरात आइडी में सभी निजी और प्रोफेशनल जानकारी होती है।
UAE में रेसिडेंट कौन होता है?
पहले यह जान लें कि कोई भी व्यक्ति residents के तौर पर यूएई में रह रहा है इसका मतलब है कि वह वहां की कंपनी में काम कर रहा है या किसी सरकारी संस्था में काम कर रहा है। उसका खुद का बिजनेस है या खुद की प्रॉपर्टी है। UAE की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या वहां काम कर रहे व्यक्ति का नजदीकी है।