Airport और Flight में होगा अब चेकिंग, ये गलती करने वाले को हो जाएँगे बैन, नही भर सकेंगे उड़ान
एयरपोर्ट और विमान के अंदर कोरोना महामारी के दिशानिर्देशों के तहत मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटने का निर्देश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे यात्रियों का नाम नो-फ्लाई सूची में शामिल किया जाए।
मालूम हो कि हाई कोर्ट ने मार्च, 2021 में एयरपोर्ट पर यात्रियों के मास्क नहीं पहनने की खतरनाक स्थिति का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि आदेश तो जारी हो जाते हैं, लेकिन समस्या यह है कि जमीन पर इसका अनुपालन नहीं होता।
पीठ ने विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट व एयरक्राफ्ट स्टाफ के साथ ही एयर होस्टेस, कैप्टन-पायलट को मास्क नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा जाए। पीठ ने कहा कि मास्क नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जुर्माना लगाया जाए।
क्या हैं NOFLY ?
अगर आप नो FLY सूची में आते हैं तो आपको विमान में यात्रा करने पर प्रतिबंधित किया जाएगा. ऐसी समस्या आपके साथ तब आएगी जब आप DGCA के क़ानून को तोड़ेंगे.



