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संयुक्त अरब अमीरात में गर्मी के दौरान अधिक काम कराने वालों पर कार्रवाई कर दी जाएगीी। एक निश्चित समय के लिए कामगारों से काम नहीं कराने का आदेश दिया गया हैै।
दोपहर में कामगारों से काम नहीं कराया जाएगा
संयुक्त अरब अमीरात में (MoHRE) ने गर्मी के दिनों में दोपहर में काम करने को लेकर नए निर्देशों की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर में कामगारों से काम नहीं कराया जाएगा।
बताते चलें कि Ministry of Human Resources and Emiratisation के बयान के अनुसार कामगारों से डायरेक्ट धूप में काम कराना कानूनन जुर्म है। कहा गया है कि दोपहर 12.30-3pm तक बाहर किसी तरह का काम नहीं किया जाएगा।
MoHRE के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
मंत्रालय ने कहा है कि सभी नियुक्तियों को इन नियमों का पालन करना होगा जो भी उल्लंघन करेगा उस पर प्रति कामगार Dh5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। आरोपी नियोक्ता पर Dh50,000 तक का जुर्मान लग सकता है।