पूरी खबर एक नजर,
- लेनदेन का यह होगा नियम
- इंटरेस्ट होने वाले पर होगी कार्यवाई
लेनदेन का है यह नियम
संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप पैसों का लेनदेन कर रहे हैं तो आपको कुछ नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों को पैसा दे रहे हैं तो इन नियमों को पहले ही जान लें। संयुक्त अरब अमीरात में पेनल कोड के मुताबिक आप अगर किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं।
कौन लगा सकता है इंटरेस्ट?
जिन जिन प्रतिष्ठानों को मंत्रालयों के द्वारा लाइसेंस दिया गया है सिर्फ वही लोन दे सकते हैं और इंटरेस्ट लगा सकते हैं। सेंट्रल बैंक के द्वारा इन सभी प्रतिष्ठानों की देखरेख की जाती है। Central Bank ही प्रतिष्ठानों को अनुमति देता है कि वह इंटरेस्ट पर लोन दे सकते हैं।
लेकिन दो व्यक्ति के बीच अगर पैसों का लेनदेन होता है तो यह लेनदेन बिना इंटरेस्ट के होना चाहिए वरना आरोपियों पर कार्यवाही हो सकती है। UAE Penal Law के Article 458 and 459 के मुताबिक आरोपी पर कार्यवाई हो सकती है। आरोपी को एक साल जेल और Dh50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जेल और जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति बार-बार इंटरेस्ट पर लोगों को लोन देता है तो उसपर 5 साल जेल और Dh100,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्त की मदद करे तो उसे बिना इंटरेस्ट के ही पैसे देने होंगे।
इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पैसे देने के बदले में इंटरेस्ट की मांग करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पैसा लेने वाले पर इंटरेस्ट देने की कोई बाध्यता नहीं होती है उल्टा अगर कोई इंटरेस्ट मांगता है तो उसके खिलाफ वह शिकायत कर सकता है।