उद्योग विभाग ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है. रोड टैक्स में भी छूट का प्रावधान किया गया है. राज्य के अंदर ही उत्पादन करनेवाले उद्योगों से इवी के पहले 10 हजार खरीदार को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हजार खरीदार को 75 प्रतिशत और इसके बाद को 25% की छूट दी जायेगी.
राज्य सरकार ने झारखंड को इवी हब बनाने के उद्देश्य से नीति लागू करने की बात कही है. साथ ही कहा है कि पूर्वी भारत में झारखंड को इवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे पसंदीदा राज्य बनाना है. झारखंड में 2027 तक एडवांस केमेस्ट्री सेल बैट्रीज के उत्पादन की योजना है. शहरी क्षेत्र में हर तीन किमी पर अथवा हर 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना है.
वहीं एनएच में हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करना है. इवी चार्जिंग स्टेशन खोलने पर 50 से 60% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. राज्य में इवी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जायेगी.
सरकारी कर्मियों को ब्याज रहित कर्ज
सरकार ने यह प्रावधान किया है कि राज्य सरकार के कर्मी यदि टू व्हीलर या फोर व्हीलर इवी खरीदते हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जायेगी. सरकारी कार्यालयों में भी कार्यालय इस्तेमाल के लिए इवी के ही इस्तेमाल पर पर जोर दिया गया है
BH नम्बर लेकर किसी भी राज्य में चला सकते हैं.
अगर आप झारखंड से गाड़ी ख़रीदकर अपने राज्य में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नही बस BH रेजिस्ट्रेशन नम्बर लेना होगा. इस नम्बर के साथ आप पूरे भारत में अपनी गाड़ी कही भी चला सकते हैं और रख सकते हैं.