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Income Tax New Slab Change से लोगो को नहीं भरना होगा इतनी कमाई तक कोई भी टैक्स.

Lov Singh by Lov Singh
दिसम्बर 16, 2022
in India
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करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा वर्तमान में 2.5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। हालांकि धारा 87ए द्वारा प्रदान की गई छूट के कारण 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय भी व्यावहारिक रूप से कर-मुक्त है, 5 लाख रुपये से अधिक की आय व्यक्तिगत करदाता की कर देयता को बढ़ा देती है। इसलिए आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है.

 

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने प्रस्ताव दिया है कि सरकार को बजट 2023 में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करनी चाहिए ताकि व्यक्तियों के पास अधिक डिस्पोजेबल आय हो।


 

सरकार को आयकर के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय बची रहे और अर्थव्यवस्था को खपत को बढ़ावा मिले और रिकवरी में और तेजी आए। एसोचैम ने अपनी बजट-पूर्व सिफारिशों में कहा कि छूट के लिए लेखांकन के बिना, निर्धारितियों के लिए वर्तमान छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है।

 

क्या आयकर छूट की सीमा बढ़ाना संभव है?

 

15 दिसंबर को मीडिया से बातचीत के दौरान, एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में उछाल से सरकार को आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए।

एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा, “उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा छोड़कर खपत को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास में और सुधार के लिए लटका हुआ फल है।”

 

जीएसटी राहत

एसोचैम ने एक अन्य राहत उपाय का सुझाव देते हुए कहा कि जीएसटी के देर से भुगतान के लिए ब्याज को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जाना चाहिए। “18 प्रतिशत की दंडात्मक ब्याज दर बहुत अधिक है, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए,” यह कहा।

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बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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