कामगार को देनी होगी इतनी छुट्टी
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को कई तरह की छुट्टी की सुविधा दी जाती है। इसमें annual leave, sick leave और maternity leave शामिल है। इसके साथ कई ऐसी छुट्टी होती है जो कामगार को दी जाती है और उसके पैसे भी नहीं काटे जाते हैं।
Annual Leave
जिस कामगार ने फुल टाइम सेवा का 1 वर्ष पूरा कर लिया है उन्हें 30 दिन की वार्षिक छुट्टी देना होगा। छह महीने की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी प्रति माह दो दिन की छुट्टी ले सकते हैं। यह छुट्टी पेड होगी यानी कि पैसे नहीं काटे जायेंगे।
Public holidays
Article 28 के अनुसार पब्लिक हॉलिडे पर कामगार को पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर वह काम करता है तो उसे मुआवजा देना होगा।
साप्ताहिक छुट्टी
कामगार को आराम के लिए साप्ताहिक देना अनिवार्य है। UAE लेबर लॉ के Article 21 के अनुसार हर सप्ताह कम से कम एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए।
Sick leave
प्रोबेशन पीरियड के बाद कामगार को 90 दिन की सिक लीव देना कानूनी तौर पर नियम है। पहला 15 दिन फुल पे, बाकी 30 दिन हाफ पे और बाकि 45 दिन बिना पेमेंट के यह छुट्टी देनी होगी।
Parental Leave
नए माता पिता को बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक की छुट्टी मिलती है जिसमे सैलरी नहीं काटी जाती है। इसके अलावा स्टडी, Bereavement या Maternity लीव की भी सुविधा मिलती है। जिसमे सैलरी के पैसे नहीं काटे जाते हैं।