काम निकलने के बाद नहीं दिया पैसा
BAHRAIN में काम निकालने के बाद पैसा न देना महिला को भारी पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार महिला ने पीड़ित का सर्विस चार्ज नहीं दिया था और न देना चाहती थी जिसके बाद पीड़ित ने इस बात की शिकायत हाई क्रिमिनल कोर्ट में कर दी। अब महिला को मुआवजा देना होगा।
पीड़ित वकील ने दर्ज कराई शिकायत
बताते चलें कि घटना के मुताबिक महिला ने उस वकील से कहा था कि उसे Shariat courts में मदद के बदले BD700 देगी लेकिन काम होने के बाद उसने पैसे नहीं दिए जिससे नाराज होकर वकील को इस बात की शिकायत दर्ज करानी पड़ी।
महिला को BD500 देने का आदेश दिया गया
कोर्ट को वकील ने बताया कि मेरी सेवाएं लेने के बाद महिला ने तय की गई राशि नहीं दी। हालांकि, यह कैसे पीड़ित के हक में गया लेकिन महिला को केवल BD500 ही देने का आदेश दिया गया है।