मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी की गई है
ओमान में खाद्य पदार्थों का बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। Dr. Saud bin Hamoud Al Habsi, Minister of Agriculture, Fisheries and Water Resources के अनुसार उन लोगों पर OMR 1000 यानी कि 2,10,332.89 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जो भी ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण या इंपोर्ट में भागीदार होंगे जिनमें titanium dioxide (E171) होगा।
महामहिम ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और आरोपी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जल्द ही यह नियम लागू जायेगा।
पेंट्स और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है इसे
बताते चलें कि Titanium dioxide (TiO2) को E171 के तौर पर भी जाना जाता है जो कि खाद्य पदार्थों को white colourant के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यह paints, coatings, pharmaceuticals, cosmetics, और toothpaste आदि में भी इस्तेमाल होता है।