UIL की चेयरपर्सन सुमन विजय गुप्ता को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से 3,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले का संज्ञान लेते हुए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जाने की अनुमति देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
सुमन विजय गुप्ता गुप्ता उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) की अध्यक्ष हैं। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने गुरुवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों का आर्थिक अपराधियों और धोखेबाजों को निजी उपक्रमों पर विदेश जाने की अनुमति देने का अनुभव खराब रहा है, क्योंकि वे शायद ही कभी अपनी अंडरटेकिंग्स पर कायम रहते हैं।
उन्होंने कहा, “वह एक कंपनी की चेयरपर्सन हैं जिसने 3,300 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। ऋण को एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) घोषित किए जाने के बाद, उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी और डोमिनिका की नागरिकता प्राप्त कर ली।