अगर आप भी अपने मोटरसाइकिल में मोडिफिकेशन करवाते हैं तो वह आपके लिए वहां भारी पड़ने वाला है. सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार अब ट्रैफिक पुलिस चालान करते समय गाड़ियों के ऊपर हुए मोडिफिकेशन को भी जांच कर सकते हैं.
बाइक मॉडिफिकेशन बेशक बाइक के लुक को और आकर्षित बना दें, लेकिन ऐसा करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसा ही एक मामला टोहाना में देखने को मिला है.
टोहाना की भूना रोड पर नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने हर आने-जाने वाले वाहन को रोककर चेकिंग की. चेकिंग के दौरान एक बुलेट बाइक का साइलेंसर बदला हुआ पाया गया. ट्रैफिक पुलिस ने बाइक इंपाउंड कर 20 हजार 500 रुपये का चालान काटकर युवक के हाथ में थमा दिया. इसके अलावा, दो अन्य बाइकों को भी इंपाउंड किया गया. चेकिंग के दौरान पुलिस ने कुल 13 वाहनों के चालान काटे.
55 डेसिबल तक होनी चाहिए आवाज
ट्रैफिक नियम के अनुसार, आबादी वाले क्षेत्र में बुलेट के साइलेंसर से निकलने वाली आवाज को 55 डेसिबल तक सामान्य माना जाता है और किसी भी बाइक से निकलने वाली आवाज 55 डेसिबल से कम ही होनी चाहिए. लेकिन जब साइलेंसर बदलते हैं तो बाइक की आवाज 100 डेसिबल से भी ज्यादा का ध्वनि प्रदूषण करती है, जो गैरकानूनी है. कुछ शहरों जैसे बेंगलुरु, पुणे और चंडीगढ़ में तो ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह के साइलेंसर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है.
ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त
ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज बसाऊ राम ने बताया कि एसपी के निर्देशानुसार शहर के मुख्य चौराहों पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई है और जो वाहन बिना कागजात, बिना नंबर प्लेट या फिर यातायात के अन्य नियमों की उल्लंघना करते पाए गए उनका चालान काटा गया. चालान काटने के अलावा लोगों को यातायात नियमों के बारे में भी जागरूक किया. पुलिसकर्मी ने बताया कि शहर में बढ़ती बाइक चोरियों के अलावा आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वाहनों की चेकिंग की जा रही है. कागजात, चेसिस नंबर भी चेक किए जा रहे हैं. साथ ही बहुत से बुलेट सवार साइलेंसर बदलकर पटाखे बजाते हैं, ऐसे लोगों पर भी नकेल डाली जा रही है.