दिल्ली परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में अनुबंध कैरिज परमिट वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के परमिट की वैधता 15 वर्ष तक बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हजारों टैक्सी मालिकों को राहत मिलेगी।
मंगलवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी चालकों के साथ खड़ी रही अनुबंध कैरिज परमिट पर चलने वाली टैक्सियों की टैक्सी योजना-2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट वैधता केवल आठ वर्ष थी।
विभिन्न श्रेणियों में परमिट की इसके विपरीत, काली और अवधि में असमानता थी पीली कैब और अन्य श्रेणियों सहित अन्य सभी टैक्सियों की वैधता 15 वर्ष थी, जो मोटर वाहन अधिनियम-1988 द्वारा परिभाषित वाहन की आयु के अनुरूप है।
सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए सीएनजी या स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों के लिए परमिट की वैधता 15 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले का टैक्सी यूनियनों ने स्वागत किया है। है।
परमिट की वैधता बढ़ाने का निर्णय परिवहन विभाग द्वारा इसके गहन अवलोकन के बाद आया है। परिवहन विभाग ने पाया कि दिल्ली एनसीआर में अनुबंध कैरिज परमिट के तहत चलने वाली टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की अवधि में असमानता है।