कामगारों के लिए लेबर लॉ बनाया गया
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों के लिए लेबर लॉ बनाया गया है। इस कानून की मदद से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। 2 फरवरी, 2023 से नियमों को लागू कर दिया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो नियोक्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह पब्लिक हॉलिडे पर कामगार को छुट्टी दें।
अगर नियोक्ता नहीं देता है तो क्या करें?
यह कामगारों का हक है कि पब्लिक हॉलिडे पर उन्हें छुट्टी मिले। अगर उन्हें किसी कारण वश छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो उसे उसके बदले में किसी और दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इसके अलावा उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए।
नियोक्ता न माने तो क्या करें?
कहा गया है अगर नियोक्ता कामगारों का इस संबंध में ध्यान नहीं रखता है तो पीड़ित कामगार आरोपी नियोक्ता के खिलाफ Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) में शिकायत कर सकता है।
शिकायत के लिए www.mohre.gov.ae या MOHRE app पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।