दिल्ली मेट्रो के नियम नोएडा घुसने के साथ खत्म हो जाएंगे. खासकर से उन लोगों के लिए यह नियम बिल्कुल जान लेना आवश्यक है जो लोग दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर यात्रा कर रहे हैं. हाल ही में डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो में सीलबंद शराब की बोतलों को लेकर यात्रा करने की अनुमति दी है. पहले यह अनुमति केवल एयरपोर्ट लाइन पर मौजूद थे.
दिल्ली मेट्रो में बदला शराब लेकर सफर करने का नियम.
डीएमआरसी ने शुक्रवार को बताया कि अब तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर शराब लेकर यात्रा करने वाली सुविधा को अब पूरे दिल्ली मेट्रो में वैध माना जाएगा. दिल्ली के भीतर यात्रा कर रहे यात्री अब सीलबंद शराब की बोतल लेकर यात्रा कर सकेंगे.
हालांकि मेट्रो ऑपरेटर ने यात्रियों से शिष्टाचार बनाए रखने का अनुरोध किया है और साथ ही साथ चेतावनी दिया है कि शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही से वंचित नहीं किया जाएगा.
नोएडा में गए तो हो जाएगा दिक्कत.
नोएडा के आबकारी विभाग ने सीधा स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी अन्य राज्य से शराब की एक बोतल सीलबंद से ज्यादा लेकर प्रवेश पर सीधे तौर पर जुर्माना होगा. उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के मौजूदा कानून के अनुसार आप किसी भी राज्य से अधिकतम एक बोतल शराब की वह भी सीलबंद लेकर आ सकते हैं.
दिल्ली मेट्रो में बदले कानून के आधार पर अगर आप ज्यादा शराब की बोतलों को लेकर यात्रा कर रहे हैं और अगर आप गलती से भी उत्तर प्रदेश में शराब की बोतलों के साथ प्रवेश कर गए तो आपको दिक्कत होना तय है.
विशेष रुप से आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव GulfHindi.com से बात करते हुए बताया कि बदले कानून के बीच उत्तर प्रदेश के सारे मेट्रो स्टेशन पर निगरानी और जांच बढ़ाई जाएगी। इसमें एग्जिट गेट पर मुख्य रूप से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।