Old Pension Scheme important update. केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना से नई पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने का विकल्प प्रदान किया है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
नई पेंशन स्कीम के तहत पात्रता
नई पेंशन स्कीम के तहत निम्नलिखित पात्र सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है:
- सिविल सेवा परीक्षा, 2003, और सिविल सेवा परीक्षा, 2004 के माध्यम से चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सदस्य।
- भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित अधिकारी भी इस विकल्प के तहत आते हैं।
- जो कर्मचारी आईएएस (आईएस) में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे, जो सीसीएस नियम, 1972 या किसी अन्य समान नियम के तहत शामिल थे, वे भी इस विकल्प के अंतर्गत आते हैं।
विकल्प चुनने की अंतिम तिथि
नई पेंशन स्कीम के तहत कवर किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 है। जो सदस्य इन निर्देशों के अनुसार विकल्प का उपयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें एनपीएस से ही कवर किया जाएगा। एक बार विकल्प का उपयोग किया जाने पर वह अंतिम होगा।
जीपीएफ सदस्यता की आवश्यकता
विभाग ने बताया कि निर्देशों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) नियम, 1958 के तहत कवरेज की शर्तें पूरी करने वाले सदस्य को जीपीएफ की सदस्यता लेनी होगी। इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 जनवरी, 2024 तक जारी किया जाएगा। ऐसे सदस्य का एनपीएस खाता 31 मार्च, 2024 से बंद हो जाएगा।
संक्षेप में कहें तो, नई पेंशन स्कीम विकल्प से पात्र सरकारी अधिकारियों को दोनों योजनाओं के लाभों को मध्यस्थता करने और उनकी निजी वेतन की योजना करने का विकल्प प्रदान किया गया है। पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को इस समय अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों और जरूरतों का मूल्यांकन करने के बाद योजना चुनना महत्वपूर्ण है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को आधुनिकीकरण करने और कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सुखद रिटर्मेंट के लिए योजना बनाने की ओर एक कदम है।
महत्वपूर्ण जानकारी टेबल: नई पेंशन स्कीम के विकल्प की अंतिम तिथि
विकल्प चुनने की अंतिम तिथि | 30 नवंबर, 2023 |
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विकल्प का एक बार प्रयोग करने की अंतिम तिथि | 30 नवंबर, 2023 |
आवश्यक आदेश जारी करने की अंतिम तिथि | 31 जनवरी, 2024 |
एनपीएस खाते की सेवा बंद होने की तिथि | 31 मार्च, 2024 |