दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति देने के डीएमआरसी (Delhi Metro Rail Corporation) के नए निर्णय का आबकारी विभाग ने किया विरोध। विभाग का यह कहना है कि आबकारी शुल्क अधिनियम के तहत एक ही सीलबंद शराब की बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति है।
राज्यों के बीच शराब के नियम
मेट्रो ट्रेन यात्रियों को दिल्ली से एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक ले जाती हैं। इन शहरों के बीच आवागमन करने वाले व्यक्तियों को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना आबकारी शुल्क अधिनियम का उल्लंघन होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं बेची जा सकती है, जबकि गुरुग्राम में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को शराब बेची जा सकती है।
संभावित समस्याएँ और सुझाव
विभाग का आशंका है कि कम उम्र के व्यक्ति दिल्ली में शराब का सेवन कर सकते हैं, यदि उन्हें मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति दी जाती है। इसलिए, विभाग ने डीएमआरसी को शराब की दो बोतलें ले जाने के नियम को बदलने के लिए सूचना भेजी है। यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि यात्रियों द्वारा मेट्रो में शराब की बोतलें लाए जाने पर आबकारी शुल्क अधिनियम का उल्लंघन न हो।
महत्वपूर्ण जानकारी
प्रमुख बिंदु | विवरण |
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डीएमआरसी का निर्णय | दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति |
आबकारी विभाग का विरोध | दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति देना आबकारी शुल्क अधिनियम का उल्लंघन होगा |
उम्र की सीमा | दिल्ली में 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं बेची जा सकती, गुरुग्राम में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को शराब बेची जा सकती |
समाधान | डीएमआरसी को शराब की दो बोतलें ले जाने के नियम को बदलकर एक करने की सूचना |