आरबीआई की को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर नई पाबंदी, नए निर्देशों की जानकारी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का नाम समय-समय पर नए निर्देश और नियमों के लिए जाना जाता है। हाल ही में, RBI ने को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने की लिमिट को तय किया है। इसके अनुसार, अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप सिर्फ 50,000 रुपये निकाल सकते हैं।
बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए फैसला
रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर यह फैसला लिया है। यह फैसला बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
नया लोन और फ्रेश डिपॉजिट की पाबंदी
आरबीआई ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर 24 जुलाई 2023 को कारोबार बंद होने से लेकर के 6 महीने तक की अवधि के लिए व्यवसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस दौरान बैंक कोई भी नया लोन जारी नहीं कर सकता है और न ही बिना केंद्रीय बैंक की परमिशन के फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करेगा।
डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत दावा
बैंक के जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत ‘डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन’ (DICGC) में 5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।
आगामी फैसले
रिजर्व बैंक परिस्थितियों के मुताबिक, अपने फैसले में बदलाव कर सकता है। यह भी संभव है कि वह इस पाबंदी पर फिर से विचार करे।
आरबीआई के नए निर्देश | विवरण |
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पैसे निकालने की लिमिट | 50,000 रुपये |
नया लोन जारी करने पर प्रतिबंध | हाँ |
फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने पर प्रतिबंध | हाँ |
डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत दावा | 5 लाख रुपये |
फैसले में बदलाव | परिस्थितियों के अनुसार |