आयकर नियमों में सुधार: 10 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा!
आयकर भरने वालों के लिए नया उपाय, अब 10 लाख रुपये तक की आय पर नहीं होगी टैक्स की चिंता।
मुख्य बिंदुएं:
- आयकर अधिनियम के तहत अब 10 लाख रुपये तक की आय पर भी नहीं देना होगा टैक्स।
- कई सरकारी योजनाओं और निवेशों के माध्यम से अब आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं।
- इन नये नियमों के माध्यम से टैक्सपेयर्स को आर्थिक लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
महत्वपूर्ण जानकारी:
धारा/योजना | छूट |
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स्टैंडर्ड डिडक्शन | 50 हजार रुपये |
आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80C | 1 लाख 50 हजार रुपये |
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) – 80CCD (1B) | 50 हजार रुपये |
आयकर अधिनियम की धारा 24B | 2 लाख रुपये |
80D – मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस | 25 हजार रुपये (वृद्ध जनता के लिए 50 हजार रुपये) |
इस तरह, सही निवेश और नये आयकर नियमों के माध्यम से, आपकी टैक्सेबल इनकम को कम किया जा सकता है, जिससे आपकी आय पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे आपको आर्थिक लाभ होगा और आपकी आय में वृद्धि होगी। नये नियमों का समय रहते उपयोग करने से आप भारी जुर्माने से बच सकते हैं और अपनी आय पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं।