कामगारों की रक्षा के लिए बनाया गया नियम
सऊदी में कामगारों की रक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। कामगारों समेत नियुक्ताओं को इन नियमों का फायदा मिलता है ताकि दोनों एक दूसरे का शोषण न कर सके। सऊदी लेबर लॉ की मदद से दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि अगर कोई नियोक्ता अपनी महिला कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान बैठने से मना करता है तो यह लेबर लॉ का उल्लंघन होगा और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
लगाया जाएगा जुर्माना
महिला कर्मचारी को काम के दौरान आराम का पूरा अधिकार है। अगर काम के दौरान वह बैठना चाहती है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। यह नियम सेल्स में काम करने वाली या रिसेप्शन पर काम करने वाली महिलाओं के लिए अहम है ताकि उन्हें काम के दौरान हमेशा कोई भी नियोक्ता खड़े रहने के लिए बाध्य न करे।
इस बात की जानकारी दी गई है कि काम के दौरान अगर महिला कर्मचारी को बैठने का मौका मिलता है तो वह आराम से बैठ सकती हैं। अधिकारियों ने कहा है कि फर्नीचर सेक्टर से एक महिला कामगार की शिकायत सामने आए थे जिसमें कहां गया था कि उसे काम के दौरान कस्टमर ना रहने पर भी खड़े रहने पर मजबूर किया जाता है।
नियोक्ता पर लगाया जाएगा जुर्माना
कहा गया है कि ड्यूटी पर होने के बावजूद भी अगर कोई कस्टमर नहीं है तो महिला कामगार बैठकर आराम कर सकती हैं। अगर नियोक्ता इस बात की अनुमति नहीं देता है तो उस पर SR1,000 से लेकर SR3,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।