कर्मचारियों के लिए job loss insurance scheme में पंजीकरण जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में सभी कर्मचारियों के लिए job loss insurance scheme में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस स्कीम में पंजीकरण की सीमा को बढ़ाया भी गया था जो कि अब जल्द ही समाप्त होने वाली है।
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी 1 अक्टूबर से पहले Involuntary Loss of Employment (ILOE) scheme में पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे जुर्माने का भुगतान करना होगा।
अगर कोई कर्मचारी पंजीकरण नहीं कराता है तो कितना लगाया जाएगा जुर्माना?
कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस स्कीम पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर कोई कर्मचारी इस स्कीम में पंजीकरण नहीं करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने के तौर पर आरोपी से Dh400 का रकम लिया जाएगा।
स्कीम में निवेश की आखिरी तारीख है 1 अक्टूबर 2023
इस स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2023 है। वहीं इस स्कीम में पंजीकरण के बाद अगर कोई कर्मचारी निर्धारित तिथि के 3 महीने के अंदर अगर पंजीकरण नहीं करता है तो उसका इंश्योरेंस रद्द कर दिया जाएगा और Dh200 का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जुर्माना लगने के बाद कर्मचारियों को नया वर्क परमिट तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक निश्चित समय के अंदर सारा जुर्माना चुका नहीं दिया जाता है।