बहन को फैमिली की डेफिनिशन से बाहर रखा गया है
Karnataka Civil Services, Rules 1999 के मुताबिक हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट में एक महिला की अर्जी को खारिज कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला के भाई की मृत्यु वर्ष 2016 में ड्यूटी के दौरान हो गई थी।
दरअसल नियम के मुताबिक अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो जाती है तो उसकी नौकरी परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफर कर दी जाती है।
बहन नहीं होती है परिवार का हिस्सा
इसके बाद महिला ने अपनी अर्जी में भाई के स्थान पर नौकरी की मांग की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने महिला की समाज को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि बहन “family” की डेफिनिशन में नहीं आती है। दो जजों चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की बेंच ने यह कहा है कि ‘एक बहन अपने भाई के परिवार के डेफिनेशन में शामिल नहीं हैं.’ यानी कि बहनें परिवार का हिस्सा नहीं होती हैं।