1 अक्टूबर से लागू होने वाला है नया नियम
बर्थ सर्टिफिकेट अब सभी काम के लिए अहम होने वाला है। 1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नया नियम लागू होने वाला है। संसद के दोनों सदनों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 मानसून सत्र के दौरान पारित किया गया था जिसे अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है।
इन सभी कामों के लिए जरूरी हो जायेगा बर्थ सर्टिफिकेट
बर्थ सर्टिफिकेट कई कामों के लिए जरूरी हो जायेगा और इस अलग अलग स्थान पर इस्तेमाल किया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, एडमिशन, वोटर आईडी, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार के बनवाने में जरूरी हो जायेगा। इन सभी कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को ही सिंगल डॉक्यूमेंट
यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को ही इन सभी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
डिजिटल फॉर्मेट में भी मिलेगा सर्टिफिकेट
इस बात की जानकारी दी गई है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप में भी मिलेगा। हार्ड कॉपी के साथ इस डिजिटल भी एक्सेस किया जा सकेगा। नया नियम केवल 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर ही लागू होगा।