रिहायसी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नियम
कुवैत में रिहायसी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों को तय किया गया है जिसके अनुसार इन इलाकों में बैचलर प्रवासियों को रहने की अनुमति नहीं है। इस इलाके के मकान मालिकों को भी इस सूचना से अवगत होना जरूरी है कि उन्हें इन इलाकों में बैचलर प्रवासियों को मकान नहीं देना है।
इस बात की जानकारी दी गई है कि 6 शहरों को लेबर सिटी
तय किया गया है जिसमें 13,335,000 square meters का एरिया तय किया गया है। वहीं 8 साईट को worker housing complexes के तौर पर तय किया गया है जिसमें 18,600,000 square meters का एरिया कवर किया गया है।
प्रॉपर्टी ownership और स्टेटस को लेकर किया जाएगा फैसला
इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रॉपर्टी ownership और स्टेटस को लेकर यह फैसला लिया गया है। इससे संबंधित सभी तरह की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। कामगारों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा। उन्हें यह देखना चाहिए कि वह बैचलर हैं तो किस इलाके में रह रहे हैं।