प्रवासी कामगारों की नियुक्ति को लेकर जारी की गई डिटेल
सऊदी में प्रवासी कामगारों की नियुक्ति को लेकर एक नए नियम की जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है कि प्रवासी अपनी ही नागरिकता वाले घरेलू कामगारों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं।
घरेलू कामगारों की सेवाओं के लिए Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) के द्वारा बनाए गए Musaned platform के अनुसार अपने ही देश के नागरिकता वाले प्रवासी घरेलू कामगारों को नियुक्त करने पर पाबंदी है।
दूसरे देश के नागरिकता वाले घरेलू कामगार को कर सकते हैं नियुक्त
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई कामगार दूसरे देश के नागरिकता वाली प्रवासी कामगार को हायर करना चाहता है तो आराम से कर सकता है।
घरेलू कामगार को पहली बार नियुक्त करने के लिए नियुक्त की न्यूनतम सैलरी SR10000 होनी चाहिए। वहीं पर दूसरी बार नियुक्त करने के लिए न्यूनतम सैलरी SR20000 होनी चाहिए। इसके लिए बैंक बैलेंस शीट भी दिखाना होगा। घरेलू कामगारों की नियुक्ति के दौरान इस नियम का पालन करें।