आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराने वालों के लिए अलर्ट

आधार कार्ड और पैन का लिंक करना आईटी डिपार्टमेंट की तरह से आवश्यक कर दिया गया है। अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं होता है तो आपको कई परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना होगा। आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 रखी गई है। मान लीजिए अगर कोई भारतीय नागरिक ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि, पैन और आधार कार्ड को लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है।

अगर आपको अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो इस काम को इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट से पूरा कर सकते हैं।

किन लोगों के लिए पैन और आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य नहीं है?

अगर कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक नॉन-रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे PAN और Aadhaar कार्ड लिंक करने से छूट दी गई है। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय राज्य में रहने वाले लोगों के लिए यह जरूरी नहीं है।

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