अबू धाबी कोर्ट ऑफ कैसैशन ने हाल ही में एक कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पूर्व नियोक्ता को Dh434,884 का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस राशि में कर्मचारी की पूरी नौकरी की अवधि का वेकेशन पे (छुट्टियों का भुगतान) शामिल है।

कर्मचारी ने 4 जनवरी 2018 से 30 जून 2024 तक कंपनी में काम किया था। उनका बेसिक सैलरी Dh36,000 और कुल पैकेज Dh60,000 (प्रॉफिट-शेयरिंग सहित) था।

कर्मचारी के प्रमुख दावे:

  • बकाया वेतन: Dh72,000

  • वेकेशन पे: Dh247,464 (प्रारंभिक दावा)

  • नोटिस पे: Dh60,000

  • एंड-ऑफ-सर्विस ग्रेच्युटी: Dh180,000

  • तयशुदा कमीशन: मासिक मुनाफे के Dh110,000 से अधिक पर 25%

  • लेट पेमेंट इंटरेस्ट: 5% (केस फाइलिंग से लेकर पूरी अदायगी तक)

फैसले की प्रक्रिया:

  • 28 जनवरी को अबू धाबी कोर्ट ऑफ फ़र्स्ट इंस्टेंस ने Dh323,400 का भुगतान कराने का आदेश दिया, जिसमें बकाया वेतन, दो साल का वेकेशन पे और ग्रेच्युटी शामिल थी।

  • कर्मचारी ने अपील की, जिसके बाद रिपोर्ट की समीक्षा कर अपील कोर्ट ने राशि बढ़ाकर Dh379,400 कर दी।

  • इसके बाद कर्मचारी ने कोर्ट ऑफ कैसैशन में अपील दायर की।

कोर्ट ऑफ कैसैशन का अंतिम आदेश:

  • कमीशन की गणना को सही मानते हुए अतिरिक्त दावे खारिज किए।

  • वेकेशन पे पर स्पष्ट किया कि कर्मचारी को केवल अंतिम दो साल का नहीं बल्कि पूरी सेवा अवधि (6 साल 5 महीने 26 दिन) का वेकेशन पे मिलेगा।

  • UAE Federal Labor Law No. 33/2021 के तहत, कर्मचारी नौकरी छोड़ने पर किसी भी अनयूज़्ड लीव के लिए भुगतान पाने का हकदार है।

  • कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए Dh434,884 का भुगतान सुनिश्चित किया और नियोक्ता को कोर्ट फीस व Dh1,000 वकील फीस भी भरने का आदेश दिया।

महत्व:

यह फैसला साफ़ करता है कि UAE में कर्मचारी को छुट्टियों का पूरा भुगतान मिलेगा, चाहे वे छुट्टियां पूरी नौकरी अवधि में न ली गई हों। यह कर्मचारी-अधिकारों की सुरक्षा का बड़ा उदाहरण है।