अबू धाबी की लेबर कोर्ट ने एक पूर्व कर्मचारी के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह कर्मचारी के बकाया 2,51,461 दिरहम का भुगतान करे। यह कर्मचारी साल 2012 से कंपनी में काम कर रहा था और 13 साल की सर्विस के बाद उसे बिना पूरा पैसा दिए नौकरी से निकाल दिया गया था।

कर्मचारी को कौन से पैसों का भुगतान मिला?

अबू धाबी लेबर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने कंपनी को बकाया राशि देने का आदेश दिया है। इसमें कर्मचारी की रुकी हुई तनख्वाह, सर्विस खत्म होने पर मिलने वाला ग्रेच्युटी पैसा, सालाना छुट्टी का भत्ता और नोटिस पीरियड का पैसा शामिल है। यह पूरा फैसला UAE लेबर लॉ (Federal Decree-Law No. 33 of 2021) के नियमों के आधार पर लिया गया है।

केस से जुड़ी मुख्य बातें क्या हैं?

कर्मचारी ने सबसे पहले अपनी शिकायत Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) की कमेटी में दर्ज कराई थी। जब मामला वहां नहीं सुलझा, तब इसे कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने कई महीनों की सैलरी और नोटिस पीरियड का पैसा नहीं दिया था।

विवरण जानकारी
कुल मिला पैसा 2,51,461 दिरहम
कुल मासिक वेतन 15,700 दिरहम
बेसिक सैलरी 7,500 दिरहम
सर्विस का समय 13 साल से अधिक

कंपनी के लिए क्या नियम जरूरी हैं?

UAE के कानून के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी की नौकरी खत्म होने के 14 दिनों के भीतर उसके सभी बकाया पैसे चुकाने होते हैं। कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कर्मचारियों के रिकॉर्ड सही रखें और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पूरी तरह पालन करें। यह फैसला उन प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी मेहनत की कमाई के लिए संघर्ष करते हैं।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com