अबू धाबी में डिलीवरी करने वाले राइडर्स के लिए एक बहुत जरूरी खबर आई है। सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ खास सड़कों पर डिलीवरी मोटरसाइकिलों के चलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फैसला किया है। यह नियम आने वाले समय में लागू होगा जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी और सफर सुरक्षित होगा।
डिलीवरी बाइक्स पर बैन कब से और कहां लागू होगा?
अबू धाबी मोबिलिटी के तहत काम करने वाले इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर (ITC) ने घोषणा की है कि यह नया नियम 15 मई, 2026 से प्रभावी होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन सड़कों की स्पीड लिमिट 120 किमी प्रति घंटा या उससे ज्यादा है, वहां डिलीवरी बाइक्स का जाना पूरी तरह मना होगा। इसके अलावा शेख जायद स्ट्रीट के एक खास हिस्से में, जो शेख जायद ब्रिज से शेख जायद टनल तक है, वहां भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
सड़क सुरक्षा के लिए क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर और अबू धाबी पुलिस ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और राइडर्स के साथ-साथ अन्य मोटर चालकों के जोखिम को कम करना है। अधिकारियों का कहना है कि तेज रफ्तार वाली सड़कों पर बाइक चलाने से खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ट्रैफिक सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि साल 2025 में यूएई में कुल 6,014 ट्रैफिक हादसे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 905 हादसे अचानक रास्ता बदलने के कारण हुए थे। इससे पहले दुबई ने भी पिछले साल नवंबर से इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए थे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अबू धाबी में डिलीवरी बाइक बैन कब से लागू होगा?
अबू धाबी मोबिलिटी के एकीकृत परिवहन केंद्र (ITC) द्वारा घोषित यह नियम 15 मई, 2026 से लागू होगा।
किन सड़कों पर डिलीवरी बाइक्स चलाने की मनाही होगी?
उन सभी सड़कों पर प्रतिबंध होगा जिनकी स्पीड लिमिट 120 किमी प्रति घंटा या उससे अधिक है, साथ ही शेख जायद ब्रिज से शेख जायद टनल तक के हिस्से में भी बैन रहेगा।