Abu Dhabi Drug Case: ड्रग्स बेचने वाले प्रवासी को मिली उम्रकैद, 1 लाख दिरहम जुर्माना और जेल के बाद होगा डिपोर्ट
Abu Dhabi में ड्रग्स तस्करी के मामले में एक प्रवासी को बहुत सख्त सजा सुनाई गई है। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा के साथ 1 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया है। UAE की सबसे बड़ी अदालत ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। जेल की सजा पूरी करने के बाद इस व्यक्ति को देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
सजा क्यों हुई और क्या था पूरा मामला?
पुलिस की जांच में सामने आया कि इस व्यक्ति ने एक अंडरकवर पुलिस एजेंट को हशीश बेचने की कोशिश की थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहां से और भी ड्रग्स बरामद हुए। मेडिकल जांच के दौरान उसके खून और पेशाब के सैंपल में ड्रग्स की मौजूदगी पाई गई। हालांकि आरोपी ने ड्रग्स का सेवन करने की बात स्वीकार की लेकिन उन्हें बेचने से इनकार किया था।
UAE में ड्रग्स तस्करी के नियम और सजा
UAE सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है। यहाँ ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं। नए नियमों के तहत जांच के दौरान पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आरोपी के ट्रैवल बैन और बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दे सकते हैं।
| अपराध का प्रकार | संभावित सजा या कार्रवाई |
|---|---|
| ड्रग्स की तस्करी या प्रमोशन | उम्रकैद और 1 लाख से 2 लाख दिरहम तक जुर्माना |
| बार-बार तस्करी या गैंग का हिस्सा होना | मौत की सजा का प्रावधान |
| विदेशी नागरिकों के लिए नियम | जेल की सजा पूरी होने के बाद अनिवार्य डिपोर्टेशन |
| जांच के दौरान कार्रवाई | ट्रैवल बैन और बैंक खातों को फ्रीज करना |
| नॉन-रेसिडेंट यात्री (कम मात्रा) | Cabinet Resolution 2024 के तहत जुर्माना |