अबू धाबी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का एक नया और बड़ा सिस्टम तैयार किया है। अब कर्मचारियों को उनकी जरूरतों के हिसाब से 15 अलग-अलग तरह की छुट्टियां मिलेंगी। यह नया नियम Law No. (8) of 2025 के तहत लाया गया है ताकि लोग अपने काम के साथ-साथ परिवार और सेहत का भी ख्याल रख सकें। यह फैसला वहां काम करने वाले भारतीय प्रवासियों और अन्य कर्मचारियों के लिए काफी मददगार साबित होगा।
कर्मचारियों के लिए कौन सी 15 छुट्टियां तय की गई हैं?
Abu Dhabi Government Enablement Department (DGE) ने छुट्टियों की एक विस्तृत लिस्ट जारी की है। इसमें बीमारी, शादी और पढ़ाई जैसी कई स्थितियों को शामिल किया गया है। पूरी जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:
| छुट्टी का प्रकार | अवधि/दिन |
|---|---|
| Annual Leave (सालाना छुट्टी) | 22 से 30 वर्किंग डेज (ग्रेड के आधार पर) |
| Sick Leave (बीमारी की छुट्टी) | 15 वर्किंग डेज (पूरे वेतन के साथ) |
| Marriage Leave (शादी की छुट्टी) | 10 वर्किंग डेज |
| Maternity Leave (मातृत्व अवकाश) | 3 कैलेंडर महीने |
| Paternity Leave (पितृत्व अवकाश) | 6 वर्किंग डेज |
| Adoption Leave (गोद लेने की छुट्टी) | 3 कैलेंडर महीने |
| Bereavement Leave (शोक अवकाश) | 10 वर्किंग डेज |
| Iddah Leave (इद्दत की छुट्टी) | 4 महीने और 10 दिन |
| Hajj Leave (हज की छुट्टी) | 15 वर्किंग डेज (सालाना) |
| Companion Leave (साथी की देखभाल) | 3 महीने |
| Work Injury Leave (काम के दौरान चोट) | 12 वर्किंग डेज |
| Exam Leave (UAE के भीतर परीक्षा) | 3 वर्किंग डेज |
| Exam Leave (विदेश में परीक्षा) | 15 वर्किंग डेज |
| Full-Time Study Leave (पढ़ाई की छुट्टी) | 30 लगातार वर्किंग डेज |
| Unpaid Leave (बिना वेतन की छुट्टी) | सुपरवाइजर की मंजूरी पर निर्भर |
छुट्टी लेने के नियम और कानून कब से लागू हुआ?
यह पूरा ढांचा Law No. (8) of 2025 के तहत बनाया गया है। यह कानून 30 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था और 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया। इसके कार्यकारी नियम 26 अप्रैल 2026 को लागू किए गए।
- सालाना छुट्टी: ग्रेड 5 और उससे ऊपर के कर्मचारियों को 30 दिन और ग्रेड 6 व 7 वालों को 22 दिन की छुट्टी मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद ही यह ली जा सकती है। अगर छुट्टी की अर्जी पर 7 दिन तक जवाब नहीं आता, तो इसे अपने आप मंजूर माना जाएगा।
- बीमारी की छुट्टी: साल में 15 दिन तक की बीमारी की छुट्टी मिलेगी। एक बार में 2 दिन तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के छुट्टी ली जा सकती है, लेकिन साल में ऐसा 10 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई कर्मचारी साल में 6 महीने से ज्यादा बीमार रहता है, तो सरकार उसकी फिटनेस जांच करवा सकती है।
- मकसद: सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कर्मचारियों की भलाई बढ़ेगी और सरकारी कामकाज में भी सुधार आएगा।