अबू धाबी में नए जोड़ों की जिंदगी की शुरुआत आसान बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब यहां शादी के लिए 1.5 लाख दिरहम तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। हालांकि, इस आर्थिक मदद को पाने के लिए अबू धाबी सामाजिक सहायता प्राधिकरण (SSA) ने 9 जरूरी शर्तें तय की हैं।

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लोन की राशि और मकसद

अबू धाबी सामाजिक सहायता प्राधिकरण (SSA) और समुदाय विकास विभाग (DCD) की इस पहल का मकसद अमीराती परिवारों की मदद करना है। इसके तहत पात्र जोड़ों को 150,000 दिरहम तक का लोन दिया जाएगा, जिस पर कोई ब्याज या फीस नहीं लगेगी। यह कदम अमीराती परिवारों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और शादी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

लोन पाने के लिए जरूरी 9 शर्तें

अगर कोई इस लोन के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे नीचे दी गई सभी शर्तों को पूरा करना होगा:

क्रम शर्त
1 पति यूएई का नागरिक और अबू धाबी अमीरात का निवासी होना चाहिए।
2 पति पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए (विधवा या तलाकशुदा को छोड़कर)।
3 शादी “मेडिम” (Madeem) मॉडल के हिसाब से होनी चाहिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग जरूरी है।
4 पति की उम्र 21 साल और पत्नी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
5 आवेदन केवल पति द्वारा निकाहनामे की तारीख से 12 महीने के भीतर करना होगा।
6 पति की मासिक सैलरी (रिटायरमेंट योगदान घटाने के बाद) 60,000 दिरहम से कम होनी चाहिए।
7 बैंकों की उधार नीति के हिसाब से आवेदक की साख (Creditworthiness) सही होनी चाहिए।
8 इस लोन का फायदा जीवन में सिर्फ एक बार लिया जा सकता है।
9 पति और पत्नी दोनों का यूएई नागरिक होना जरूरी है।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक लोग यूएई पास (UAE Pass) का इस्तेमाल करके टीएएमएम (TAMM) प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यहां जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद पात्रता की जांच होगी और फिर बैंकिंग प्रक्रिया पूरी होने पर लोन मिल जाएगा।

लोन माफी का प्रावधान

सरकार ने एक और खास सुविधा दी है। अगर शादी के पांच साल के भीतर जोड़े के दो बच्चे होते हैं, तो कुछ शर्तों के आधार पर 50,000 दिरहम का लोन माफ किया जा सकता है।