Abu Dhabi सरकार ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब शहर के सुपरमार्केट में बिलिंग काउंटर और दुकान के प्रवेश द्वार पर अधिक वसा, नमक और चीनी (HFSS) वाले खाद्य पदार्थ नहीं रखे जाएंगे। यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा और इस पर अमल करने के लिए कई सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।

नियमों का दायरा और असर

यह नीति उन सभी फिजिकल सुपरमार्केट पर लागू होगी जिनका क्षेत्रफल 4,000 वर्ग फुट से अधिक है। नियम के मुताबिक, अब दुकान के एंट्री गेट, गलियारों के आखिरी छोर और चेकआउट एरिया में जंक फूड का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। यह व्यवस्था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगी, जहां होम पेज, सर्च रिजल्ट और प्रमोशनल पॉप-अप में इन अस्वास्थ्यकर चीजों को प्रमुखता से नहीं दिखाया जाएगा। हालांकि, इनका मतलब यह नहीं है कि इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लग रही है, ये सामान सुपरमार्केट की नियमित रैक पर पहले की तरह ही उपलब्ध रहेंगे।

स्वास्थ्य और प्रशासन का सहयोग

Abu Dhabi Public Health Centre (ADPHC) के SEHHI वर्गीकरण सिस्टम के जरिए इन उत्पादों की पहचान की जाएगी। Abu Dhabi Registration Authority (ADRA) के महानिदेशक Mohamed Munif Al Mansoori ने बताया कि यह कदम नागरिकों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने के इरादे से लिया गया है। वहीं, Healthy Living के कार्यकारी निदेशक Dr. Ahmed AlKhazraji का कहना है कि यह निर्णय व्यवहार विज्ञान (behavioral science) पर आधारित है, ताकि लोग अनजाने में जंक फूड खरीदने के बजाय स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रेरित हों। इस पूरी पहल में Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED), Department of Health (DoH) और अन्य प्रमुख सरकारी एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही हैं।

Sushma Kumari

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