Abu Dhabi का नया नियम: पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन न कराने पर लगेगा 1000 दिरहम का जुर्माना.

Abu Dhabi में पालतू कुत्ते और बिल्लियों के मालिकों के लिए अब सख़्त नियम लागू कर दिए गए हैं। Department of Municipalities and Transport (DMT) ने स्पष्ट किया है कि पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और 3 फरवरी 2026 को ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले पालतू जानवरों के मालिकों पर 1000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने 3 अगस्त 2026 को पुष्टि की है कि अब कोई भी मोहलत नहीं दी जाएगी और जुर्माने की प्रक्रिया जारी है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और जरूरी बातें
पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन के लिए जानवरों का microchipped होना और सभी जरूरी टीके लगे होना अनिवार्य है। मालिकों को पहले अपने जानवरों की जांच किसी मान्यता प्राप्त वेटनरी क्लिनिक से करानी होगी और उसके बाद TAMM digital platform पर जानकारी अपलोड करनी होगी। यह डेटाबेस पालतू जानवरों को खोजने और आवारा पशुओं की संख्या कम करने के लिए बनाया गया है। Dr. Mariam Al Shamsi, जो DMT में Animal Welfare Support Analyst हैं, ने इसे जिम्मेदारी से पेट पालने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
जुर्माने और अन्य नियम
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैध होता है और इसे हर साल रिन्यू कराना जरूरी है। रिन्यू न कराने पर 500 दिरहम का जुर्माना देना होगा।
- अगर मालिक अपने पालतू जानवर को छोड़ देते हैं, तो उन पर 2000 दिरहम का जुर्माना लगेगा।
- UAE Penal Code Article 471 के तहत जानवरों के साथ दुर्व्यवहार या लापरवाही करने पर 5000 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है।
German Veterinary Clinic की क्लिनिकल मैनेजर Nora Shackleford का कहना है कि यह डिजिटल सिस्टम खोए हुए जानवरों को उनके मालिकों से मिलाने में काफी मददगार साबित होगा। यदि जानवर का मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति या संस्थान को ट्रांसफर किया जाता है, तो इसकी जानकारी भी तुरंत सिस्टम में अपडेट करनी होगी।