Abu Dhabi: पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन न कराने पर लगेगा जुर्माना, 3 फरवरी से खत्म हुआ ग्रेस पीरियड.

अगर आप अबू धाबी में रहते हैं और आपके पास कुत्ता या बिल्ली है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अबू धाबी के Department of Municipalities and Transport (DMT) ने पालतू जानवरों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई समय सीमा 3 फरवरी 2026 को समाप्त कर दी है। अब सभी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और नियम तोड़ने पर अधिकारियों ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
जुर्माने और दंड के नए नियम
नियमों का पालन न करने पर प्रशासन अब सख्ती बरत रहा है। यदि आप अपने कुत्ते या बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो आपको Dh1,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, मौजूदा रजिस्ट्रेशन को रिन्यू न कराने पर Dh500 का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा, जानवरों को छोड़ने या उनके साथ बुरा बर्ताव करने पर भी भारी पेनल्टी का प्रावधान है। यूएई दंड संहिता की Article 471 के तहत, पालतू जानवर को घर से बाहर छोड़ देने पर Dh2,000 और जानवरों के साथ क्रूरता या लापरवाही बरतने पर Dh5,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य सभी माइक्रोचिप लगे पालतू जानवरों का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करना है ताकि जानवरों के टीकाकरण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को ट्रैक किया जा सके। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपने पालतू जानवर को किसी भी लाइसेंस प्राप्त वेटनरी क्लीनिक (Veterinary Clinic) में ले जाएं। वहां डॉक्टर जानवर की जांच करेंगे, उसे माइक्रोचिप लगाएंगे और जरूरी टीके लगाएंगे।
इसके बाद क्लीनिक वाले आपका डेटा TAMM डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। आप अपने UAE Pass का उपयोग करके TAMM ऐप के जरिए अपना आधिकारिक 'एनिमल ओनरशिप सर्टिफिकेट' प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुफ्त है, लेकिन क्लीनिक में होने वाली स्वास्थ्य जांच, माइक्रोचिप और वैक्सीन के लिए आपको अलग से फीस देनी होगी।